
राजीव शंकर चतुर्वेदी
पूर्वांचल राज्य ब्यूरो
बलिया। आगामी दीपावली पर्व के दृष्टिगत जनपद बलिया में आम जनमानस को सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा मिठाई निर्माण इकाइयों और विक्रय प्रतिष्ठानों पर विशेष निरीक्षण एवं प्रवर्तन अभियान चलाया गया, जिसके तहत विभिन्न प्रतिष्ठानों से कुल 08 खाद्य नमूने संग्रहित कर जांच हेतु प्रयोगशाला भेजे गए हैं। अभियान के दौरान न्यू श्री कामधेनु स्वीट्स, बलिया से दूध एवं बूंदी लड्डू के 02 नमूने संग्रहित किए गए और वहां लगभग 27 किलोग्राम एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थ, जिसकी अनुमानित कीमत 12,640 रुपये थी, को मौके पर नष्ट कराया गया। इसके अतिरिक्त न्यू छप्पन भोग स्वीट्स से बूंदी दाना एवं खोया के 02 नमूने, संजय कुमार गुप्ता, तहसील मोड़, बैरिया स्थित निर्माणशाला से रंगीन रसगुल्ला एवं गुलाब जामुन के 02 नमूने, मधु मिलन मिष्ठान भंडार, बैरिया से खोया का 01 नमूना तथा शिवांगी मिष्ठान भंडार, इंदरपुर चट्टी से पेड़ा का 01 नमूना संग्रहित किया गया। इसी क्रम में विभागीय मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला ‘फूड सेफ्टी ऑन व्हील’ के माध्यम से कोतवाली रोड, रसड़ा में लगभग 50 खाद्य कारोबारियों एवं आम उपभोक्ताओं को खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया तथा मौके पर जांच के उपरांत रंगों का अत्यधिक प्रयोग और बासी व अस्वास्थ्यकर स्थिति पाए जाने पर लगभग 40 किलोग्राम मिठाइयों जिनमें बूंदी लड्डू, इमरती एवं डोडा बर्फी शामिल थीं, को भी नष्ट कराया गया। इस प्रकार इस पूरी विशेष कार्रवाई में कुल लगभग 67 किलोग्राम अखाद्य व अस्वास्थ्यकर सामग्री को नष्ट किया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा मिठाई निर्माताओं की निर्माणशालाओं पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है और कारोबारियों को स्वच्छ वातावरण में मिठाइयों का निर्माण करने तथा खाद्य पदार्थों पर निर्माण एवं उपयोग की अंतिम तिथि अंकित करने के निर्देश दिए गए हैं। कमियां पाए जाने पर सुधार सूचनाएं जारी की जा रही हैं और निर्धारित समयावधि में सुधार न होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत लाइसेंस व पंजीकरण निलंबन सहित कठोर वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है, साथ ही सहायक आयुक्त (खाद्य)-II जे.पी. सिंह द्वारा आम जनता से अपील की गई है कि पर्व के दौरान मिठाइयां केवल विश्वसनीय प्रतिष्ठानों से ही खरीदें और मिलावटी अथवा बासी खाद्य पदार्थों की बिक्री की सूचना तुरंत विभाग को दें।










