पूर्वांचल राज्य संवाददाता: दीपु तिवारी
सोनभद्र। रेणुकूट, 21 जुलाई। निवेश के नाम पर लोगों से धन जुटाकर कथित रूप से अवैध संपत्ति अर्जित करने के आरोपी भागीरथी मौर्य के खिलाफ सोमवार को न्यायालय के आदेश पर बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक सोनभद्र के निर्देशन में थाना अनपरा पुलिस, पिपरी पुलिस एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने रेणुकूट क्षेत्र में अभियुक्त की चिन्हित संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार, मुकदमा अपराध संख्या 149/2025 में नामित अभियुक्त भागीरथी मौर्य पुत्र रमापति मौर्य, निवासी मुंहकोचवा, जनपद मिर्जापुर (हाल पता–राधा कृष्ण मंदिर के पीछे, मुर्धवा, रेणुकूट, जनपद सोनभद्र) पर सिटी म्युचुअल बेनिफिट प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से लोगों को निवेश पर अधिक लाभ का प्रलोभन देकर धन एकत्र करने तथा उससे अवैध रूप से चल एवं अचल संपत्तियां अर्जित करने का आरोप है। मामले की विवेचना के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर माननीय न्यायालय ने अभियुक्त की संपत्तियों की कुर्की का आदेश जारी किया था। सोमवार सुबह करीब 9 बजे न्यायालय के आदेश के अनुपालन में थाना अनपरा पुलिस, पिपरी पुलिस एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने अभियुक्त की चिन्हित संपत्तियों पर पहुंचकर विधिक प्रक्रिया के तहत कुर्की की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान तहसील दुद्धी के एसडीएम रवि कुमार पासवान, सीओ पिपरी हर्ष पांडेय, थाना प्रभारी अनपरा, पिपरी पुलिस की टीम, रेणुकूट चौकी प्रभारी तथा राजस्व विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। अधिकारियों की निगरानी में पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण एवं विधिसम्मत ढंग से संपन्न कराई गई। पुलिस ने बताया कि मामले की विवेचना अभी जारी है। अभियुक्त के आर्थिक लेन-देन के साथ-साथ उसकी अन्य चल एवं अचल संपत्तियों की भी जांच की जा रही है। सूत्रों के अनुसार, यदि सोनभद्र या अन्य जनपदों में अभियुक्त की अतिरिक्त संपत्तियों का पता चलता है, तो न्यायालय के आदेश के अनुरूप उन पर भी कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया कि आर्थिक अपराधों एवं निवेश के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। आमजन की गाढ़ी कमाई की सुरक्षा तथा आर्थिक अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए ऐसे मामलों में कठोर कानूनी कार्रवाई की जाती रहेगी।










