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पिपरी पुलिस ने वांछित अमन कुमार और श्याम कुमारी के विरुद्ध की धारा 84 BNSS की कार्रवाई की

मुकदमा अपराध संख्या 54/2025 में न्यायालय के आदेश पर हुई कार्रवाई, निवास स्थान व सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा की गई सूचना

पूर्वांचल राज्य संवाददाता : दीपु तिवारी

पिपरी (सोनभद्र)। थाना पिपरी में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 54/2025 में वांछित चल रहे अमन कुमार और श्याम कुमारी के विरुद्ध न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पिपरी पुलिस ने धारा 84 BNSS के तहत नियमानुसार कार्रवाई की। पुलिस टीम ने संबंधित निवास स्थान पर पहुंचकर न्यायालयीय आदेश की प्रक्रिया पूरी करने के साथ सार्वजनिक स्थानों पर भी सूचना चस्पा की। पुलिस के अनुसार, थाना पिपरी में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 54/2025 में धारा 316(5), 61(2), 319(2), 318(4), 352 एवं 351(2) BNS के तहत अभियोग पंजीकृत है। मामले में अमन कुमार पुत्र भागीरथी मौर्य तथा श्याम कुमारी पत्नी भागीरथी मौर्य, निवासी मुहकुचवा का चौराहा, राजपुर, थाना कोतवाली देहात, जनपद मिर्जापुर को वांछित अभियुक्त बताया गया है। पुलिस के मुताबिक, दोनों वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा धारा 84 BNSS के अंतर्गत कार्रवाई के लिए आदेश जारी किया गया था। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 28 फरवरी 2026 को थाना पिपरी पुलिस संबंधित निवास स्थान पर पहुंची और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार, न्यायालयीय आदेश से संबंधित सूचना को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने की प्रक्रिया भी पूरी की गई। इसके तहत न्यायालय के सूचना पट के साथ-साथ क्षेत्र के प्रमुख सार्वजनिक स्थानों और चौराहों पर सूचना चस्पा की गई, ताकि न्यायालयीय प्रक्रिया की जानकारी संबंधित लोगों तक पहुंच सके। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई का उद्देश्य न्यायालय द्वारा जारी आदेश की विधिवत तामील सुनिश्चित करना तथा संबंधित वांछित अभियुक्तों को न्यायालयीय प्रक्रिया के प्रति सूचित करना है। मामले में पुलिस द्वारा आगे भी नियमानुसार विधिक कार्रवाई जारी रखने की बात कही गई है। हालांकि, मुकदमे में लगाए गए आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायालयीय प्रक्रिया के बाद ही होगी। दोनों अभियुक्तों को दोषसिद्ध होने तक कानूनन निर्दोष माना जाता है। पुलिस के अनुसार, न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है। 

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