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अवैध कमाई पर प्रहार: एनडीपीएस तस्कर की ₹15.72 लाख की संपत्ति फ्रीज़

पूर्वांचल राज्य संवाददाता : पंकज शुक्ला / दीपू तिवारी

सोनभद्र, शक्तिनगर में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत सोनभद्र पुलिस ने एक आदतन मादक पदार्थ तस्कर की अपराध से अर्जित ₹15,72,140 मूल्य की अचल संपत्ति को एनडीपीएस अधिनियम के तहत फ्रीज़ कर दिया। कार्रवाई के दौरान संपत्ति पर सक्षम प्राधिकारी के आदेश का नोटिस चस्पा किया गया तथा डुग्गी (मुनादी) और लाउड हेलर के माध्यम से सार्वजनिक घोषणा भी कराई गई।पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) अनिल कुमार के पर्यवेक्षण में थाना शक्तिनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-20/2026 (धारा 8/21, 27-ए/29 एनडीपीएस अधिनियम) की विवेचना के दौरान अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र शिव मंगल, निवासी निमियादांड/चिकटांड बस्ती, थाना शक्तिनगर द्वारा मादक पदार्थों के अवैध व्यापार से अर्जित धन से बनाई गई अचल संपत्ति का पता चला।विवेचना के दौरान संकलित राजस्व अभिलेखों, वित्तीय दस्तावेजों एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के अध्याय-VA की धारा 68-एफ के अंतर्गत फ्रीज़िंग आदेश जारी किया गया, जिसे भारत सरकार के सक्षम प्राधिकारी एवं न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित किया गया।सक्षम प्राधिकारी के आदेश के अनुपालन में क्षेत्राधिकारी पिपरी हर्ष पाण्डेय के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक शक्तिनगर सत्येन्द्र राय, प्रभारी चौकी बीना अजय कुमार श्रीवास्तव तथा पुलिस टीम ने अभियुक्त की ₹15.72 लाख मूल्य की आवासीय संपत्ति पर फ्रीज़िंग आदेश का नोटिस चस्पा किया। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में मुनादी कर यह घोषणा की गई कि सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना उक्त संपत्ति का क्रय-विक्रय, हस्तांतरण, कब्जा परिवर्तन अथवा किसी भी प्रकार का लेन-देन प्रतिबंधित रहेगा।पुलिस के अनुसार अभियुक्त सुनील कुमार एक आदतन मादक पदार्थ तस्कर है। उसके विरुद्ध थाना शक्तिनगर में एनडीपीएस अधिनियम एवं गैंगस्टर एक्ट के तहत कई मुकदमे दर्ज हैं। विवेचना में यह स्थापित हुआ कि फ्रीज़ की गई संपत्ति मादक पदार्थों के अवैध कारोबार से अर्जित आय से बनाई गई थी।
सोनभद्र पुलिस ने स्पष्ट किया कि मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के विरुद्ध “जीरो टॉलरेंस” की नीति के तहत अभियान लगातार जारी रहेगा। अपराध से अर्जित चल एवं अचल संपत्तियों के विरुद्ध भी भविष्य में इसी प्रकार कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाती रहेगी।

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