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शादी का झांसा और गंभीर आरोप जौनपुर में नायब तहसीलदार पर FIR

जौनपुर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में नायब तहसीलदार विवेक श्रीवास्तव के खिलाफ एक महिला की मां की शिकायत पर गंभीर आरोपों में प्राथमिकी दर्ज किए जाने का मामला सामने आया है। शिकायत में शादी का झांसा देने, यौन उत्पीड़न और महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगाए गए हैं। मामले की पुलिस जांच जारी है।

क्या है पूरा मामला

शिकायत के अनुसार, मीरगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला की बेटी की पहचान वर्ष 2024 के दौरान सुल्तानपुर में तत्कालीन कानूनगो विवेक श्रीवास्तव से हुई थी। आरोप है कि दोनों के बीच नजदीकी बढ़ी और विवेक श्रीवास्तव ने शादी का भरोसा देकर महिला को अपने पति से अलग होने के लिए कहा।

मां का आरोप है कि बेटी ने इसके बाद पति से तलाक के लिए न्यायालय में मामला दाखिल किया। बाद में विवेक श्रीवास्तव के नायब तहसीलदार बनने और जौनपुर में तैनाती के बाद भी दोनों के बीच संपर्क बना रहा।

शिकायत में महिला की मां ने आरोप लगाया है कि बाद में बेटी पर मानसिक दबाव बनाया गया और उसे प्रताड़ित किया गया। मां ने यह भी आरोप लगाया कि बेटी पर अन्य अधिकारियों के साथ संबंध बनाने का दबाव डाला गया और विरोध करने पर धमकाने तथा मारपीट की गई।

परिजनों के मुताबिक महिला की 9 मार्च 2026 को मायके में मौत हो गई थी। घटना के करीब पांच महीने बाद उसकी मां की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है।

पुलिस और प्रशासन ने क्या कहा

एसपी ग्रामीण आतिश कुमार सिंह के मुताबिक नायब तहसीलदार विवेक श्रीवास्तव के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और मामले की जांच मीरगंज थाना प्रभारी को सौंपी गई है।

वहीं एडीएम परमानंद झा ने कहा है कि पीड़ित पक्ष की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई है और मामले की जांच की जा रही है। जांच में आरोप सही पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक रिकॉर्ड में विवेक श्रीवास्तव का नाम वर्ष 2024 बैच के नायब तहसीलदार के रूप में जौनपुर में दर्ज है।

जांच पर टिकी नजर

फिलहाल यह मामला आरोपों और एफआईआर के स्तर पर है। पुलिस जांच में शिकायत में लगाए गए आरोपों, उपलब्ध दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों की पड़ताल की जाएगी। जांच पूरी होने और न्यायिक प्रक्रिया के निष्कर्ष से पहले आरोपों को साबित तथ्य के रूप में नहीं माना जा सकता। 

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