पूर्वांचल राज्य ब्यूरो
महराजगंज ( घुघली) पल्टू मिश्रा
बिना लिखित अनुमति और तय डेसीबल सीमा के डीजे बजाने पर उपकरण जब्ती से लेकर एफआईआर तक कार्रवाई
महराजगंज। डीजे और लाउडस्पीकर की तेज आवाज को लेकर प्रशासन ने नियमों के पालन पर सख्ती बढ़ा दी है। ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम-2000 के तहत सामान्य परिस्थितियों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर, डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है।
किसी सार्वजनिक अथवा निजी आयोजन में डीजे या लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने से पहले सक्षम स्थानीय प्राधिकारी से आवश्यक अनुमति लेना जरूरी है। अनुमति मिलने के बाद भी निर्धारित ध्वनि सीमा का पालन करना होगा। खासकर रिहायशी और शांत क्षेत्रों में ध्वनि स्तर को लेकर नियम अधिक सख्त हैं।बलरामपुर:
डीजे की तेज आवाज से बच्ची की मौत मामला
स्कूल में पढ़ रही मासूम बच्ची की हुई थी मौत
बलरामपुर एसपी मार्तंड प्रकाश सिंह की कार्रवाई
स्कूल प्रबंधक आशीष कुमार उपाध्याय की तहरीर पर थाना कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज
बालाजी हाईटेक डीजे मालिक और ऑपरेटर अरेस्ट
डीजे साउंड सहित साहवर्ती उपकरण बरामदगी
चौकी इंचार्ज शैलेंद्र कुमार यादव निलंबित
पुलिस चौकी मेवालाल को भी निलंबित
प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर संतोष मिश्रा को नोटिस।
नियमों की अनदेखी करने पर पुलिस प्रशासन द्वारा डीजे सेट, एम्पलीफायर, मिक्सर और वाहन की जब्ती की कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा आयोजक और संचालक के खिलाफ संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत जुर्माना और एफआईआर की कार्रवाई भी हो सकती है।
प्रशासन की सख्ती का संदेश साफ है—नियम तोड़कर तेज आवाज में डीजे बजाना अब भारी पड़ सकता है।










