सोनभद्र। रेनुकूट व्यापार मंडल का चुनाव स्थगित कर दिया गया है। मामले में अब न्यायालय के आदेश पर 9 अप्रैल (गुरूवार) को दोनों पक्षों की मौजूदगी में सुलह समझौता केन्द्र में सुनवाई होगी।
उल्लेखनीय है कि वादी सूरज ओझा निवासी चाचा लाल बहादुर कालोनी रेनुकूट भैरवा ने अपने विद्वान अधिवक्ता विवेक कुमार पाण्डेय के जरिए न्यायालय में याचिका दाखिल किया था। आरोप रहा कि विपक्षी अमरेन्द्र सिंह पटेल निवासी कृष्णा मंदिर के सामने मुर्धवा व बिंदु गिरी निवासी वार्ड नंबर 6 शिवा पार्क थाना पिपरी के द्वारा जबरजस्ती नियम-विरूद्ध तरीके से रेनुकूट व्यापार मंडल का चुनाव कराने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। जबकि वर्तमान में वादी रेनुकूट व्यापार मंडल का अध्यक्ष है। आरोप लगाते हुए बताया कि विपक्षीगण काफी सरहंग किस्म के है। उनके द्वारा मनमानी तरीके से उसके ऊपर (वादी) फर्म का नवीनीकरण निरस्त कराकर पुनः चुनाव कराने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। विरोध करने पर विपक्षियों द्वारा दबंगई की जा रही है। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाते हुए बताया कि विपक्षियों द्वारा फर्जी पर्ची छपवा कर 30 रूपए की सदस्यता शुल्क वसूला जा रहा है। वादी ने अधिवक्ता विवेक कुमार पाण्डेय के जरिए न्यायालय में याचिका दायर की। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के दौरान रेनुकूट व्यापार मंडल के आगामी चुनाव पर रोक लगाने का फरमान जारी करने के साथ ही मामले में सुलह समझौता केन्द्र में दोनों पक्षों की मौजूदगी में सुनवाई करने का आदेश जारी किया है।
रेनुकूट व्यापार मंडल के चुनाव पर लगी रोक की सुनवाई आज










