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अब्बास अंसारी के नाम 8 असलहे, राजा भैया-बृजभूषण भी सूची में, हथियार लाइसेंस सिस्टम पर उठे सवाल

 🔥 यूपी में 6 हजार ‘क्रिमिनल बैकग्राउंड’ वाले लोगों के पास लाइसेंसी हथियार

📍 उत्तर प्रदेश में हथियार लाइसेंस पर बड़ा खुलासा

Uttar Pradesh में करीब 10 लाख लाइसेंसी हथियार धारकों के बीच 6 हजार से ज्यादा ऐसे लोग चिन्हित किए गए हैं, जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन नामों में कई चर्चित बाहुबली नेता और विवादित चेहरे शामिल हैं। सबसे ज्यादा चर्चा Abbas Ansari के नाम पर दर्ज 8 हथियारों को लेकर हो रही है।

वहीं Raghuraj Pratap Singh, Dhananjay Singh और Brij Bhushan Sharan Singh जैसे प्रभावशाली नेताओं के पास भी कई लाइसेंसी हथियार मौजूद हैं।


🚨 अब्बास अंसारी के नाम थे 8 हथियार

मऊ से विधायक अब्बास अंसारी पर हेट स्पीच, गैंगस्टर, आर्म्स एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग और अधिकारियों को धमकाने समेत कई मामले दर्ज हैं। इसके बावजूद उनके पास एक समय 8 लाइसेंसी हथियार थे।

इनमें शामिल थे:

  • डबल बैरल गन
  • रिवॉल्वर
  • पिस्टल
  • स्पोर्ट्स राइफल
  • प्रतिबंधित बोर के हथियार

अब्बास अंसारी ने नेशनल लेवल शूटर होने के आधार पर लाइसेंस हासिल किए थे। जांच एजेंसियों के मुताबिक शूटिंग छोड़ने के बाद भी हथियार खरीदे जाते रहे। 2019 में इस मामले में केस दर्ज हुआ और STF ने चार्जशीट दाखिल की। फिलहाल सभी हथियार पुलिस के कब्जे में बताए जा रहे हैं।


⚡ राजा भैया पर पत्नी ने लगाए थे गंभीर आरोप

कुंडा विधायक राजा भैया के पास चुनावी हलफनामे के अनुसार:

  • एक पिस्टल
  • एक राइफल
  • एक बंदूक

मौजूद है।

हालांकि उनकी पत्नी भानवी सिंह ने 2025 में आरोप लगाया था कि राजा भैया के पास अवैध हथियारों का बड़ा जखीरा है। राजा भैया पर हत्या की कोशिश और धमकी जैसे कई गंभीर मुकदमे दर्ज रह चुके हैं।


🔥 बृजभूषण के पास भी 3 असलहे

पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के नाम पर भी:

  • पिस्टल
  • राइफल
  • रिपीटर गन

दर्ज हैं। हालांकि वे अपने खिलाफ दर्ज पुराने मामलों में बरी हो चुके हैं।


📌 क्या कहते हैं नियम?

2020 में आर्म्स एक्ट में बदलाव के बाद:

  • आम नागरिक अधिकतम 2 हथियार रख सकता है
  • लाइसेंस के लिए उम्र 21 वर्ष जरूरी
  • पुलिस और LIU की जांच अनिवार्य
  • डीएम की मंजूरी के बाद लाइसेंस जारी होता है
  • लाइसेंस 5 साल के लिए मान्य रहता है

हालांकि नेशनल और इंटरनेशनल शूटर्स को विशेष श्रेणी में अधिक हथियार रखने की अनुमति दी जाती है।


🛑 सवालों के घेरे में सिस्टम

पूर्व डीजीपी Sulkhan Singh के मुताबिक, सामान्यतः आपराधिक छवि वाले व्यक्ति को लाइसेंस नहीं दिया जाता। लेकिन कई मामलों में लाइसेंस मुकदमा दर्ज होने से पहले जारी हुए या प्रशासनिक विवेकाधिकार का इस्तेमाल किया गया।

यही वजह है कि अब हथियार लाइसेंस प्रक्रिया और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं।


 

🔥 “क्रिमिनल केस… फिर भी लाइसेंसी हथियार!”

🔥 “अब्बास के नाम 8 असलहे, यूपी में हथियार सिस्टम पर बड़ा खुलासा”

🔥 “राजा भैया से बृजभूषण तक… बाहुबलियों के पास हथियारों का जखीरा!”

🔥 “10 लाख लाइसेंस, 6 हजार विवादित चेहरे… यूपी में बड़ा सवाल”

 

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