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गैर इरादतन हत्या के मामले में मिली जमानत

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गैर इरादतन हत्या के मामले में मिली जमानत

वाराणसी। गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (अष्टम) विवेक चौधरी की अदालत ने आरोपित धनंजय प्रजापति को 20-20 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह व अमनदीप सिंह ने पक्ष रखा।
प्रकरण के अनुसार कठेरवा, चुनार (मिर्जापुर) निवासी वादी कृष्ण कुमार सिंह ने 27 मार्च 2025 को मिर्जामुराद थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसका पुत्र अभिनय सिंह प्रयागराज में स्थित एक कंपनी में प्राईवेट नौकरी करता था। इस दौरान उसका पुत्र अपने एक साथी मगरहों, चुनार (मीरजापुर) निवासी अंकित सिंह के साथ अपने आफिस के कार्य से 19 मार्च 2025 को अनन्त हेचरी डोमैला कछवा, राजातालाब से कपसेठी बाजार जा रहा था। वह जैसे ही छतेरी मानपुर, मिर्जामुराद पहुंचा, तभी मोटरसाइकिल गाडी नं- UP66N0107 से टक्कर होने पर अभिनय सिंह घायल हो गया। आनन-फानन में उसे उपचार के लिए ले जाया गया। लेकिन उपचार के दौरान 25 मार्च 2025 को सुबह लगभग 8 बजे एपेक्स हास्पिटल भिखारीपुर में उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना में आरोपित का नाम प्रकाश में आने पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। जिस पर आरोपित ने अपने अधिवक्ता के जरिए अदालत में आत्मसमर्पण कर जमानत के लिए अर्जी दी गई थी।

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