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दहेज हत्या के चार अभियुक्तों को सुनाई दस दस वर्ष की कठोर कैद

दहेज हत्या के चार अभियुक्तों को सुनाई दस दस वर्ष की कठोर कैद

पूर्वांचल राज्य ब्यूरो

विधि संवाददाता बलिया। दहेज के लिए प्रताड़ित करना एवं मांग पूरी नहीं होने पर उसकी हत्या कारित करना दहेज लोभियों को उस समय भारी पड़ा जब शुक्रवार को जिला जज अनिल कुमार झा ने अभियोजन से संजीव कुमार सिंह तथा बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के उपरांत अभियुक्त दो महिला समेत चार को दस दस साल के सश्रम कारावास की सजा से दंडित की और कुल मिलाकर 35हजार रूपये के जुर्माने से दंडित की है ।
उल्लेखनीय हैं कि बैरिया थाना क्षेत्र के दुर्जनपुर गांव निवासी श्रद्धालाल वर्मा की बेटी प्रतिमा की शादी हिन्दू धर्मशास्त्र ले अनुसार 2016 में उसी थाना क्षेत्र के दयाछपरा बुधनचक निवासी रामगृही वर्मा के बेटे रिपुंजय वर्मा के साथ संपन्न हुई थी विदाई के कुछ ही दिनों के बाद और अधिक दहेज के लिए ससुराल वाले विवाहिता को।प्रताड़ित करने लगे अंत में 4मई 2021 को उसे जहरीला पदार्थ खिला दिए जिसके वजह से सदर अस्पताल में उसकी मौत हो गई। जिसमें जिला जज के अदालत द्वारा रिपुंजय (पति), मृत्युंजय (जेठ), तपेश्वरी देवी(सास) व प्रियंका (जेठानी) पत्नी मृत्युंजय को दस दस साल की कठोर कैद की सजा हुई है।

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