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प्रभारी सीजेएम के न्यायालय ने डॉक्टर को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जेल

पूर्वांचल हॉस्पिटल के डॉक्टर आदित्य सिंह को चौदह दिनों के रिमांड पर जमानत अर्जी भी हुई खारिज

पूर्वांचल राज्य ब्यूरो
विधि संवाददाता बलिया। 13मार्च को कोतवाली थाना क्षेत्र के चौकी ओक्डेनगंज अंतर्गत जगदीशपुर मुहल्ले में स्थित पूर्वांचल हॉस्पिटल में प्रसूति के ऑपरेशन के दौरान दो जुड़वा नवजात शिशु एवं प्रसूति की डॉक्टर के लापरवाही के चलते मृत्यु हो चुकी थी जिसमें परिजनों द्वारा काफी हो हल्ला के उपरांत 17दिनों पूर्व हॉस्पिटल के संचालक व अन्य के विरुद्ध बी.एन.एस. की नई धारा व पुरानी धारा 304 IPC के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ था। जिसमें कोतवाली थाना क्षेत्र के चौकी इंचार्ज ने सोमवार को पूर्वांचल हॉस्पिटल के संचालक के पुत्र डॉ आदित्य कुमार सिंह को गिरफ्तार करते हुए प्रभारी सी जे एम सुश्री गार्गी शर्मा के न्यायालय में प्रस्तुत किए। जहां न्यायालय ने न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए 14दिनों के रिमांड पर मऊ जनपद के कारागार में भेजने का आदेश पारित की है। और जमानत अर्जी भी न्यायालय ने खारिज कर दी है।
क्या है घटना? दुबहड़ थाना क्षेत्र के रामपुर बोहा निवासी सोनू यादव ने थाने में तहरीर दर्ज कराई थी मै अपनी पत्नी को पूर्वांचल हॉस्पिटल में 13मार्च 2026को सुबह 8बजे भर्ती कराया था। ऑपरेशन से मृत जुड़वां बच्चियां हुई उस समय डॉक्टर आदित्य ने कहा कि मां की तबियत ठीक है उसके कुछ ही देर बाद बोले कि आपकी पत्नी को हार्ट अटैक आया है तथा उसे मऊ के लिए रेफर किया गया है। मेरी पत्नी रिंकू देवी व दोनों जुड़वा नवजात शिशुओ की मृत्यु इन्हीं लोगों के लापरवाही के वजह से हुई है।

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