पूर्वांचल राज्य, वाराणसी (चौबेपुर )
जनपद में चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत कमिश्नरेट वाराणसी और चौबेपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है।हत्या के मामले में प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।थाना चौबेपुर में दर्ज मु0अ0सं0 0112/2019 धारा 302, 504 भादवि से संबंधित प्रकरण में मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ एफ०टी०सी०- प्रथम, वाराणसी ने अभियुक्त सीताराम पासवान को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं 15,000 अर्थदण्ड से दण्डित किया।अभियुक्त सीताराम पासवान पुत्र स्व० परशुराम पासवान उर्फ बदुद्दीन पासवान, निवासी मानिकपुर, थाना राजपुर, जनपद बक्सर बिहार का रहने वाला है। न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर यह फैसला सुनाया।पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल के निर्देशन में चल रहे इस अभियान के तहत मामले की लगातार समीक्षा की गई। गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के चलते अभियुक्त को सजा दिलाने में सफलता मिली।इस प्रकरण में तत्कालीक निरीक्षक चौबेपुर, विवेचक शैलेश कुमार सिंह आरक्षी बृजेश कुमार आर्य आरक्षी संतोष कुमार तिवारी तथा अभियोजन पक्ष से एडीजीसी/शासकीय अधिवक्ता मनोज कुमार गुप्ता की अहम भूमिका रही।









