पूर्वांचल राज्य ब्यूरो
महाराजगंज। जिले के बृजमनगंज थाना क्षेत्र की एक महिला ने 18 फरवरी 2026 को थाना स्थानीय पर किता लिखित प्रार्थना पत्र देकर गंभीर आरोप लगाए। पीड़िता ने संदीप पुत्र राजाराम निवासी ग्राम गजरहा थाना कोल्हुई जनपद महाराजगंज पर शादी का झांसा देकर लंबे समय से शारीरिक संबंध बनाने और अंतरंग वीडियो वायरल करने की धमकी देने का खुलासा किया। महिला ने बताया कि अभियुक्त ने इस धमकी का इस्तेमाल कर उसका लगातार शोषण किया, जिससे वह मानसिक रूप से टूट चुकी थी।
थाना प्रभारी ने बताया कि शिकायत मिलते ही अपराध संख्या 39/26 धारा 69 (धोखे से शारीरिक संबंध), 352 (आपराधिक धमकी) तथा 351(3) (यौन अपराध) बीएनएस के तहत मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना शुरू की गई। जांच में पीड़िता के सभी आरोप सत्य पाए गए। पुलिस ने अभियुक्त के फोन से वीडियो रिकवरी किए, गवाहों के बयान दर्ज किए तथा अन्य डिजिटल साक्ष्य इकट्ठा किए। सभी प्रमाण अभियुक्त के विरुद्ध मजबूत साबित हुए।
आज 4 अप्रैल 2026 को अभियुक्त संदीप को उसके घर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उसके विरुद्ध पूर्ण विधिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। एसपी महाराजगंज ने इस कार्रवाई को महिला सुरक्षा के प्रति पुलिस की प्रतिबद्धता का उदाहरण बताते हुए कहा कि इस तरह के अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा।
पुलिस ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि सोशल मीडिया या निजी संबंधों में सतर्क रहें। ऐसी घटनाओं में तत्काल थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराएं ताकि अपराधी सलाखों के पीछे पहुंच सकें।
शादी का झांसा देकर महिला का शारीरिक शोषण, वीडियो ब्लैकमेल का मामला, अभियुक्त गिरफ्तार










