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चार्जशीट लगाने के नाम पर महिला से की सौदबाजी, एसपी ने इंस्पेक्टर और एसएचओ को किया निलंबित

राजीव शंकर चतुर्वेदी
पूर्वांचल राज्य ब्यूरो
बलिया। यौन शोषण के मामले में चार्जशीट दाखिल करने के लिए पीड़िता से इंस्पेक्टर ने सौदेबाजी के साथ उससे आपत्तिजनक बातें की गईं। उसे अकेले मिलने के लिए बुलाया गया। इसका बुधवार को ऑडियो भी सामने आया। इसमें इंस्पेक्टर क्राइम महिला से अशोभनीय बातें करते सुनाई दे रहे हैं। पीड़ित महिला ने सोमवार को ही मामले की आजमगढ़ रेंज के डीआईजी सुनील कुमार सिंह से शिकायत की थी। उनके आदेश पर बुधवार को उभांव थाने के प्रभारी निरीक्षक संजय शुक्ला और विवेचक इंस्पेक्टर (क्राइम) नरेश मलिक को निलंबित कर दिया गया। मामले की जांच सीओ को सौंपी गई है। उभांव थाना क्षेत्र में तैनात वन दरोगा उग्रसेन कुमार पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। पीड़िता ने 3 फरवरी को उभांव थाने में तहरीर दी थी। आरोप था कि वन दरोगा उग्रसेन कुमार ने शादी का झांसा देकर करीब 8 महीने तक उसका यौन शोषण किया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि तहरीर देने के बावजूद थाना स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। न्याय न मिलने पर पीड़िता ने डीआईजी सुनील कुमार सिंह और बलिया एसपी ओमवीर सिंह से गुहार लगाई। इसके बाद उच्चाधिकारियों के निर्देश पर उभांव पुलिस ने 17 दिन बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस ने आरोपी पर हल्की धाराएं लगाई थीं, इस कारण उसे दो दिन में ही जमानत मिल गई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया, विवेचक इंस्पेक्टर क्राइम नरेश मलिक ने चार्जशीट दाखिल करने के दौरान उनसे आपत्तिजनक बातें कीं। अकेले मिलने के लिए बुलाया। इसके बाद पीड़िता ने सोमवार को आजमगढ़ में डीआईजी सुनील कुमार सिंह से शिकायत की। डीआईजी ने बलिया एसपी को मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया, पीड़िता की शिकायत और ऑडियो सामने आने के बाद उभांव थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे की चार्जशीट को लेकर पीड़िता की इंस्पेक्टर क्राइम से हुई बातचीत उनके दायित्वों के विपरीत और अशोभनीय पाई गई। प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर क्राइम इंस्पेक्टर नरेश मलिक और लापरवाही पर थाना प्रभारी संजय शुक्ला को निलंबित किया गया है। उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। सीओ रसड़ा को निर्देश दिए गए हैं कि वे पीड़िता से बात कर मामले में आगे की कार्रवाई तय करें। 

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