लखनऊ | उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के करोड़ों राशन कार्डधारकों को बड़ी राहत देते हुए 6 जुलाई से 20 जुलाई 2026 तक मुफ्त राशन वितरण अभियान चलाने की घोषणा की है। इस दौरान अंत्योदय (AAY) और पात्र गृहस्थी (PHH) कार्डधारकों को निर्धारित कोटे के अनुसार मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं अंत्योदय कार्डधारकों को रियायती दर पर चीनी का भी लाभ मिलेगा।
6 जुलाई से शुरू होगा मुफ्त राशन वितरण
खाद्य एवं रसद विभाग के अनुसार, प्रदेशभर की उचित दर की दुकानों पर 6 जुलाई से 20 जुलाई तक राशन वितरण किया जाएगा। सभी कोटेदारों को समय पर और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
अंत्योदय कार्डधारकों को क्या मिलेगा?
अंत्योदय (AAY) कार्डधारकों को प्रति कार्ड 35 किलो मुफ्त राशन मिलेगा, जिसमें शामिल हैं—
- 21 किलो चावल
- 14 किलो गेहूं
इसके अलावा उन्हें तीन महीने की चीनी 18 रुपये प्रति किलो की रियायती दर पर उपलब्ध कराई जाएगी।
पात्र गृहस्थी कार्डधारकों के लिए राशन
पात्र गृहस्थी (PHH) कार्डधारकों को प्रति यूनिट 5 किलो मुफ्त राशन मिलेगा, जिसमें—
- 3 किलो चावल
- 2 किलो गेहूं
शामिल होगा।
e-PoS मशीन से होगा बायोमेट्रिक सत्यापन
राशन वितरण के दौरान सभी लाभार्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य रहेगा। इसके लिए e-PoS मशीन पर अंगूठे या उंगली के निशान के माध्यम से पहचान की जाएगी, ताकि केवल पात्र लाभार्थियों को ही योजना का लाभ मिल सके।
‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ का भी मिलेगा लाभ
सरकार की ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ योजना के तहत लाभार्थी देश के किसी भी राज्य की सरकारी राशन दुकान से अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं। इससे विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों और दूसरे राज्यों में रहने वाले पात्र परिवारों को सुविधा मिल रही है।
शिकायत कहां करें?
यदि किसी लाभार्थी को राशन वितरण में गड़बड़ी, कम राशन मिलने या अन्य किसी प्रकार की शिकायत हो, तो वह खाद्य विभाग के टोल-फ्री नंबर 18001800150 पर शिकायत दर्ज करा सकता है।
कितने लोगों को मिलेगा लाभ?
उत्तर प्रदेश में—
- 40 लाख से अधिक अंत्योदय कार्डधारक
- 3.62 करोड़ राशन कार्ड
- करीब 14.68 करोड़ लाभार्थी
सरकार की इस योजना से सीधे लाभान्वित होंगे।
मुख्य बातें
- 6 से 20 जुलाई तक मुफ्त राशन वितरण
- अंत्योदय कार्डधारकों को 35 किलो मुफ्त राशन
- 18 रुपये प्रति किलो की दर से चीनी
- पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 5 किलो राशन
- e-PoS मशीन से बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य
- ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ योजना का मिलेगा लाभ
- शिकायत के लिए टोल-फ्री नंबर 18001800150









