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सोनभद्र न्यायालय का आदेश: वारंट तामील न होने पर बलवंत सिंह की हाजिरी के लिए उद्घोषणा जारी

पूर्वांचल राज्य संवाददाता | दीपू तिवारी

सोनभद्र। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोनभद्र की अदालत ने मुकदमा अपराध संख्या 205/2025 से संबंधित प्रकरण में अभियुक्त बलवंत सिंह की न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-84 के तहत उद्घोषणा जारी की है न्यायालय के आदेश के अनुसार, बलवंत सिंह पुत्र राम आधार सिंह, निवासी बाबूराम सिंह महाविद्यालय परिसर, ग्राम खाड़पाथर, रेनुकूट, थाना पिपरी, जनपद सोनभद्र के विरुद्ध थाना पिपरी में दर्ज प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला विचाराधीन है। प्रकरण में धारा 318(4), 319(2), 336(3), 339, 340(2), 351(3) और 352 बीएनएस के तहत कार्रवाई दर्ज है न्यायालय के अभिलेखों के अनुसार, अभियुक्त के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। वारंट की तामील के लिए पुलिस द्वारा प्रयास किए गए, लेकिन अभियुक्त की उपलब्धता नहीं हो सकी। पुलिस रिपोर्ट में वारंट की तामील न होने की जानकारी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई प्रस्तुत रिपोर्ट और उपलब्ध परिस्थितियों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-84 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी करने का आदेश दिया जारी उद्घोषणा में अभियुक्त बलवंत सिंह को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर विचाराधीन प्रकरण में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है। न्यायालय द्वारा यह कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया के तहत अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोनभद्र द्वारा यह उद्घोषणा 07 मई 2026 को जारी की गई है।

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