नगद पर दोगुना टोल से राहत! UPI से पेमेंट पर लगेगा सिर्फ 1.25 गुना चार्ज
पूर्वांचल राज्य ब्यूरो नई दिल्ली।
टोल भुगतान से जुड़ी परेशानियों से जूझ रहे यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने फास्टैग नियमों में अहम बदलाव करते हुए 15 नवंबर 2025 से नया नियम लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत अब टोल प्लाजा पर बिना फास्टैग या खराब फास्टैग वाले वाहनों को डबल टोल नहीं देना पड़ेगा—अगर वे यूपीआई से भुगतान करते हैं, तो केवल 1.25 गुना शुल्क ही लिया जाएगा।
*नए नियम का लाभ किसे मिलेगा?
अगर कोई वाहन फास्टैग के बिना या अमान्य फास्टैग के साथ टोल प्लाजा पर पहुंचता है और वह कैश में भुगतान करता है, तो पहले की तरह उससे दोगुना टोल वसूला जाएगा। लेकिन अब विकल्प के रूप में यदि वह चालक यूपीआई या डिजिटल माध्यम से भुगतान करता है, तो उसे महज 1.25 गुना टोल देना होगा।
सरकार का उद्देश्य
सरकार का कहना है कि इस कदम से टोल भुगतान प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी, सुविधाजनक और डिजिटल बनाया जा सकेगा। इसके साथ ही, नकद लेन-देन में कमी आएगी और फास्टैग फेल होने की स्थिति में यात्रियों को अनावश्यक जुर्माना नहीं भुगतना पड़ेगा।
नियम कब से होगा लागू?
यह संशोधित नियम 15 नवंबर 2025 से पूरे देश में लागू होगा। यह बदलाव नेशनल हाईवे फीस (डिटरमिनेशन ऑफ रेट्स एंड कलेक्शन) रूल्स, 2008 में संशोधन के तहत किया गया है।










