पूर्वांचल राज्य ब्यूरो,
महराजगंज। संवाददाता अब्दुल कलाम।
महराजगंज, 16 मार्च 2026। जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त आहरण-वितरण अधिकारियों (डीडीओ) को निर्देशित किया है कि 15 मार्च 2026 तक प्राप्त बजट के सापेक्ष सभी बिल निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विलंबतम 25 मार्च 2026 तक कोषागार में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर दिए जाएँ।
उन्होंने बताया कि समय पर बिल प्राप्त होने के बाद कोषागार द्वारा उनकी आवश्यक जांच कर बिलों की पासिंग की जाएगी तथा ई-पेमेंट के माध्यम से 31 मार्च 2026 तक भुगतान के लिए अधिकृत किया जा सकेगा। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि 31 मार्च 2026 तक पारित बिलों के भुगतान के लिए ई-पेमेंट के माध्यम से ट्रांजेक्शन ऑथराइजेशन उसी दिन सायं 5:00 बजे तक ही किया जाएगा।
निर्देशों में यह भी कहा गया है कि यदि किसी कारणवश 25 मार्च 2026 तक बिल कोषागार में प्रस्तुत नहीं किए जा सके हैं, तो संबंधित आहरण-वितरण अधिकारी 31 मार्च 2026 को अपराह्न 3:00 बजे तक हर हाल में बिल कोषागार में प्रस्तुत कर दें, ताकि कोषागार द्वारा बिलों की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए ट्रांजेक्शन अप्रूवल उसी दिन सायं 5:00 बजे तक किया जा सके।
जिलाधिकारी ने कहा कि निर्धारित समय-सीमा का पालन न करने तथा समय पर आहरण न होने के कारण किसी भी धनराशि के व्यपगत (लैप्स) हो जाने की स्थिति में संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वित्तीय वर्ष के समापन को देखते हुए समयबद्ध ढंग से बिल प्रस्तुत कर भुगतान प्रक्रिया सुनिश्चित करें।
25 मार्च तक कोषागार में बिल प्रस्तुत करें आहरण-वितरण अधिकारी, अन्यथा होंगे व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार: जिलाधिकारी









