पूर्वांचल राज्य संवाददाता: दीपू तिवारी
पिपरी (सोनभद्र) रेणुकूट क्षेत्र में एक पत्रकार के साथ धोखाधड़ी और धमकी का गंभीर मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित पत्रकार दीपू तिवारी ने मामले की शिकायत स्थानीय चौकी में करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। आरोप है कि अंशु राय नामक व्यक्ति, जो स्वयं को फाइनेंसर का एजेंट बताता है, ने लोन अकाउंट बंद कराने के नाम पर ₹8000 की ठगी की और बाद में धमकी दी।
पीड़ित के अनुसार, 22 अप्रैल 2026 को आरोपी ने “नो ड्यू” दिलाने का झांसा देकर उनसे ₹8000 लिए। भुगतान क्यूआर कोड के माध्यम से कराया गया, जिसे आरोपी ने कंपनी का अकाउंट बताया, जबकि राशि उसके निजी खाते में चली गई। भुगतान के बाद न तो लोन अकाउंट बंद किया गया और न ही कोई प्रमाणपत्र दिया गया।
पीड़ित का आरोप है कि बीते एक महीने से आरोपी लगातार गुमराह कर रहा है और पैसे वापस करने में टालमटोल कर रहा है। विरोध करने पर आरोपी ने कथित रूप से धमकी देते हुए कहा कि “मैं फर्जी रसीद दे दूंगा, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता और जरूरत पड़ी तो तुम्हें उल्टा फंसा दूंगा।”
बताया जाता है कि जब चौकी इंचार्ज द्वारा आरोपी से संपर्क किया गया, तो उसने पीड़ित को चौकी बुलाकर और अधिक दबाव बनाया। पीड़ित के अनुसार आरोपी ने अपने प्रभाव का हवाला देते हुए गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।
घटना से भयभीत पीड़ित पत्रकार ने अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है और पुलिस प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है।
* संभावित धाराएं
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प्रथम दृष्टया इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (आपराधिक न्यासभंग), 504 (अपमान), 506 (धमकी), 384 (जबरन वसूली) तथा आईटी एक्ट की धारा 66D (ऑनलाइन धोखाधड़ी) लागू हो सकती हैं।
पीड़ित ने प्रदेश सरकार एवं पुलिस के उच्च अधिकारियों से निष्पक्ष जांच कर दोषी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज का चौथा स्तंभ होता है, ऐसे में इस प्रकार की घटनाएं चिंताजनक हैं।
फिलहाल, पुलिस प्रशासन से अपेक्षा की जा रही है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए उचित कानूनी कार्रवाई कर पीड़ित को शीघ्र न्याय दिलाया जाएगा।









