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अंडा व्यवसायी हत्या कांड में तत्कालीन एसआई समेत तीन पुलिसकर्मी गवाहों न्यायालय ने किया तलब

जिला जज की न्यायालय ने 19मई को मुकर्रर की है नियत तिथि

राजीव चतुर्वेदी/त्रिभुवन यादव
पूर्वांचल राज्य ब्यूरो
विधि संवाददाता बलिया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी के पी.ए चंद्रनाथ रथ के सरेआम हुई हत्या के मामले में जनपद बलिया के पूर्व हिस्ट्री सीटर आनंद नगर निवासी (पुराना गांव कुरेजी) राज उर्फ चंदन सिंह पुत्र स्वर्गीय गिरजा शंकर सिंह को 11 मई 2026 को भाजपा नेता एवं एमएलसी के शादी समारोह से लौटते वक्त अयोध्या से एसटीएफ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसकी मां जामवंती देवी को छोड़ दिया है।
उल्लेखनीय है कि बागी बलिया बलिदानियों की धरती रही है लेकिन यहां का वर्तमान प्रवेश शायद चंद्र रसूखदार राजनीतिकों के वजह से दिन प्रतिदिन बिगड़ता नजर आ रहा है और ऐसे ही व्यक्तियों की राजनीति की चमकते दमकते दिख रही है यदि आम जनमानस की बात की जाए तो आम जनमानस की अधिकाधिक संख्या न्याय की गुहार लगाने में ही अपना सारा वक्त गुजार देते हैं फिर भी न्याय हाथ न लगकर निराशाजनक भाव में व्यक्तियों को वापस आना मजबूरी बन जाता है और न्याय की राह देखते व भटकते वादकारियों को निराशा ही हाथ लगती है वहीं दूसरी तरफ रसूखदार एवं धन पशु टाइप के वादकारियों को कचहरी से लेकर थाने तक हर जगह चाटुकारिता करने एवं स्वागत करने वालों की लाइन लगी रहती है और उसका आवभगत के साथ उसके कार्यों का संचालन रसूखदार पैरोकारों के द्वारा संपन्न हो जाता है जैसा कि उदाहरण स्वरूप बलिया के कई ऐसे जघन्य अपराध जो हाजिरी में चलाए जा रहे हैं तो कहीं किसी न्यायालय में कमिटल में चल रहा है तो कहीं गवाही एवं शहादर के इंतजार में लगा हुआ है तथा पुरानी घटनाओं को लोग भूल कर नई-नई घटनाओं को तरोताजा कर याद करते रहते हैं और वही हालत पुनः बरकरार रहती है। चाहे वह इस जनपद की चर्चित 13 नवंबर 2020 में अंडा व्यवसायी विकलांग की हत्या हो या नंदलाल सुसाइड केस की बात हो या बलिया में तमाम बेगुनाहों की सरेआम हत्याएं होने के सवाल हो।
आइए थोड़ा सा चर्चा एक पुरानी घटना के बारे में कर लें जैसा की 13 नवंबर 2020 को रात्रि में आनंद नगर पुलिया के आस पास सरेआम एक अंडा विक्रेता की हत्या गोली मारकर कर दी जाती है इसके बाद पीड़ित परिवार के काफी रोने गिड़गिड़ाने एवं न्याय के लिए संघर्ष करने के उपरांत आनंद नगर के पारसनाथ गुप्ता (वादी) के तहरीर पर मामला दर्ज हुआ। अभी वह पत्रावली साक्ष्य में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा के न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें तीन आरोपितों के विरुद्ध कोतवाली पुलिस द्वारा जांच के उपरांत चार्जशीट भेजा गया है। सीजेएम के न्यायालय ने चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए 22 जनवरी 2021 को मुकदमा अपराध संख्या 355/20 ,धारा 302, थाना कोतवाली, सरकार बनाम राज सिंह व अन्य जिसमें पी ए हत्याकांड के आरोप में गिरफ्तार राज सिंह उर्फ चंदन भी आरोपी है दूसरा आरोपी गोविंदा सिंह एवं तीसरा पंकज शर्मा है सीजेएम के न्यायालय द्वारा कमिटल आदेश पारित कर जिला जज के न्यायालय में सुपूर्द किया। इसके उपरांत जिला जज के न्यायालय में अंडा विक्रेता हत्याकांड वाला केस गवाही में चल रहा है जिसमें जिला जज द्वारा मामले का संज्ञान लेते हुए इस मामले में साक्षी एस आई (तत्कालीन देवेंद्र नाथ दूबे )कांस्टेबल दुर्गेश तिवारी एवं एक अन्य अभियोजन साक्षी को दिनांक 19 मई 2026 को तलब किया गया है और गत नियत तिथि को राज सिंह उर्फ चंदन को मौजूद नहीं रहने से गैर हाजिरी माफी का आवेदन उसके अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत रहा। 

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