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आधार मान्य है या नहीं’, बिहार SIR की सुनवाई पर कपिल सिब्बल ने दी दलील, SC बोला- ‘क्या नागरिकता का सबूत है ये

आधार मान्य है या नहीं’, बिहार SIR की सुनवाई पर कपिल सिब्बल ने दी दलील, SC बोला- ‘क्या नागरिकता का सबूत है ये’
पूर्वांचल राज्य
नई दिल्ली ब्यूरो
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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में बिहार में स्पेशल रजिस्टर ऑफ इंडियन (SIR) से जुड़े मामले की सुनवाई शुरू हो गई है. इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि यह तय करना बेहद जरूरी है कि क्या आधार को नागरिकता के सबूत के रूप में मान्यता दी जा सकती है या नहीं. उनका कहना था कि चुनाव आयोग द्वारा किए जा रहे कुछ कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुरूप नहीं हैं और इस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए.
सुनवाई के दौरान जज ने सिब्बल से पूछा, “हम समझ नहीं पा रहे कि हर सुनवाई में आप आधार पर इतना जोर क्यों देते हैं? क्या आप इसे नागरिकता का सबूत मान रहे हैं?” कपिल सिब्बल ने स्पष्ट किया, “हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन कोर्ट के आदेश में यह कहा गया था कि आधार को भी मान्यता दी जाए. इस आधार पर फैसला लेना न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए.” कपिल सिब्बल ने कोर्ट के सामने कहा कि यह तय करना जरूरी है कि आधार मान्य है या नहीं. उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि आयोग जो कार्रवाई कर रहा है, वह गलत है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

सुनवाई के दौरान जज ने पूछा ये सवाल

सुनवाई के दौरान जज ने पूछा, “हम यह समझ नहीं पा रहे कि हर सुनवाई में आप लोग आधार पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? क्या इसे नागरिकता का सबूत मान रहे हैं?” इस पर सिब्बल ने स्पष्ट किया कि उनका मकसद आधार को नागरिकता के प्रमाण के रूप में पेश करना नहीं है. उन्होंने कहा, “हम ऐसा नहीं कह रहे हैं. लेकिन कोर्ट ने पहले आदेश दिया था कि आधार को भी स्वीकार किया जाए.”

कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि BLO (Booth Level Officer) इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जबकि उन्हें इसका मौखिक आदेश मिल चुका है. उन्होंने अदालत से कहा कि इस मामले में स्पष्ट निर्देश देना आवश्यक है. उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आयोग ने उन अधिकारियों को ‘कारण बताओ’ नोटिस जारी किया है जिन्होंने आधार को स्वीकार नहीं किया. उनका कहना था कि अदालत को स्पष्ट दिशा-निर्देश देने की जरूरत है ताकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित हो सके

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