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न्यायालय ने तत्कालीन एसएचओ एसआई समेत छः के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश

न्यायालय ने तत्कालीन एसएचओ एसआई समेत छः के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश

 

सीजेएम कोर्ट में दाखिल करने के बाद थाने द्वारा मनमाने तरीके से आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए दी गई रिपोर्ट

राजीव शंकर चतुर्वेदी 

पूर्वांचल राज्य ब्यूरो 

विधि संवाददाता बलिया। पुरानी जमीनी रंजिश को लेकर तत्कालीन एस एच ओ एस एन चौबे एवं सब इंस्पेक्टर अजय कुमार द्वारा घायल का डॉक्टरी मुआयना नहीं कराना एवं चाकू के चोट को लाठी डंडा तहरीर में जबरियन लिखवाना उस समय महंगा साबित हुआ जब सी जे एम शैलेष कुमार पांडेय ने सुनवाई के उपरांत वादिनि के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए एस एच ओ, सब इंस्पेक्टर फेफना समेत छः के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना का आदेश थानाध्यक्ष फेफना को दिया है तथा साथ ही सी जे एम की न्यायालय ने आदेश दी है कि थानाध्यक्ष फेफना एफआईआर का रिपोर्ट दर्ज कर तीन दिन के अंदर न्यायालय को प्रेषित करे। एवं नियमानुसार प्रगति रिपोर्ट भी न्यायालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करे। अदालती सूत्रों के मुताबिक फेफना थाना क्षेत्र अंतर्गत बैरिया गांव में।पुरानी जमीनी विवाद को लेकर 11जून 2024को समय साढ़े दस बजे दिन में उसी गांव के वादिनि सोमारी देवी के पट्टीदार रिंकू देवी उसका भाई जितेंद्र व चचेरा है शुभम उसके घर घुस कर गली गलौज व मारपीट करने लगे और उसके बाएं हाथ में चाकू से वार कर घायल कर दिए, शोर एवं हो हल्ला पर स्थानीय लोगों ने बीच बचाव किया। इस घटना की लिखित सूचना थाने पर दी लेकिन तत्कालीन एस एच ओ सहजानंद चौबे डांट डपट कर चाकू वाली बात को निकालने के लिए विवश कर दिया और नया आवेदन लाठी डंडा के चोट को लिखवा दिए। तथा उसके पुत्र मनोज को शांतिभंग में चालान भी कर दिए। तथा वादिनि के चोटों का डॉक्टरी मुआयना भी विपक्षी के प्रभाव में नहीं हो पाया। वादिनि पुलिस अधीक्षक एवं थाने का चक्कर काटती रही अंत में 20जून 24 को न्यायालय सी जे एम कोर्ट का शरण ली तथा न्यायलय से गुहार लगाते हुए सारी बातें लिखित शिकायत की। इसके बाद भी न्यायालय में थाने द्वारा रिपोर्ट एक साल दो माह बाद आया जिसपर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सख्ती करते हुए एस एच ओ,एस एस आई समेत छः के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश दी है।

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