नाबालिग पत्नी से संबंध ‘दुष्कर्म’, पति पर लगेगा पॉक्सो: हाईकोर्ट
पूर्वांचल राज्य ब्यूरो, प्रयागराज।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग मां को बेटे सहित बालिका गृह से रिहा करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि वह 5 अक्टूबर 2026 तक वहीं रहेगी, जब वह 18 वर्ष की हो जाएगी।
खंडपीठ ने साफ किया कि 18 वर्ष से कम उम्र की पत्नी से सहमति से संबंध भी दुष्कर्म माने जाएंगे। बालिग पति पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला चलेगा।
कोर्ट ने आदेश दिया कि सीएमओ कानपुर हर महीने दो बार मां-बेटे की स्वास्थ्य जांच कराएं।
नाबालिग ने पति संग रहने की इच्छा जताई थी, लेकिन कोर्ट ने इसे कानूनन अस्वीकार्य बताया और कहा कि यह गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।










