वाराणसी में 14 दिसंबर को शराब, पशुबध व मांसाहार पर पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
वाराणसी में जैन तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के जन्म कल्याणक के अवसर पर नगर निगम वाराणसी सीमा क्षेत्र में पशुबध एवं मांसाहार की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध पौष बदी दशमी, दिनांक 14 दिसंबर 2025 को लागू रहेगा।
प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, इस दिन नगर निगम सीमा के अंतर्गत सभी मीट, मुर्गा और मछली की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। इसके साथ ही होटल और रेस्टोरेंट में भी मांसाहार भोजन की बिक्री पर रोक रहेगी। आदेश का उद्देश्य धार्मिक पर्व के दौरान आम जनमानस की भावनाओं का सम्मान करना और किसी प्रकार की असुविधा से बचना है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। संबंधित विभागों को निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न हिंदू एवं धार्मिक पर्व-त्योहारों के अवसर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने और धार्मिक भावनाओं के सम्मान के दृष्टिगत समय-समय पर शराब, मदिरा, पशुबध और मांसाहार से जुड़े प्रतिष्ठानों को बंद कराने के निर्देश जारी किए जाते रहे हैं। इसी क्रम में भगवान पार्श्वनाथ के जन्म कल्याणक पर यह निर्णय लिया गया है।










