न्यायालय ने क्रॉस केस के पांच अभियुक्तों को सुनाई 10साल कठोर कैद व लगाई जुर्माना
पूर्वांचल राज्य ब्यूरो
विधि संवाददाता बलिया। लगभग 11 साल पूर्व जामुन की लकड़ी उठाने से पैदा हुए विवाद में सोमवार को सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा की न्यायालय ने अधिवक्ता अभियुक्त समेत 8 को अंडर कस्टडी लेते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथ प्रत्येक को 2लाख 31हजार पांच सौ रुपए जुर्माना से भी दंडित की है जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने की स्थिति में अभियुक्तों को अतिरिक्त तीन साल का कारावास भुगतना पड़ेगा। वहीं इस मामले के क्रॉस केस में अभियुक्त गण नीरज, गिरिजा किशोर, राजेंद्र, रजनीश व रिपुंजय राय बानाहरा सिकन्दरपुर को दस दस साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है तथा 1लाख 56हजार रुपए के जुर्माने से दंडित की है। उल्लेखनीय है कि सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के बानाहरा गांव निवासी अभियुक्त गण आनंद राय,आशुतोष राय,सुनील राय ,विनय राय, अश्वनी राय,आलोक राय, सोनू राय एवं प्रकाश राय को दोषी करार देते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा की न्यायालय ने अभियोजन की ओर से संजीव कुमार सिंह व बचाव पक्ष से डी एन त्रिपाठी की दलीलें सुनने एवं परिशिलन के उपरांत सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार घटना यह है कि सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के बानाहरा गांव निवासी वादी मुकदमा रिपुंजय राय ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके भाई द्वारा पैमाइश कराने के आवेदन देने के विवाद को लेकर अभियुक्त गण कट्टा, भुजाली , टांगी ,तलवार, लाठी डंडे से अचानक हमलावर हो गए और बुरी तरह मारपीट कर घायल कर दिए जिसमें मौके पर ही गणेश राय तथा निर्मल राय की मौत हो गई। और गिरिजा किशोर, राजेंद्र राय एवं रिपुंजय राय को गंभीर चोटें आई थी।










