पूर्वांचल राज्य ब्यूरो
विधि संवाददाता बलिया। दहेज हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा की न्यायालय ने अभियुक्त पति सोनू ,ससुर दशरथ ,सास तेतरी देवी व ननदें प्रियंका,वंदना चाडी सराय नगर को अभियोजन की ओर से संजीव कुमार सिंह तथा बचाव से के एम तिवारी को दलीलें सुनने के उपरांत दोष सिद्ध करार करते हुए 10साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और कुल मिलाकर 75हजार रूपये जुर्माना भी लगाई है। साथ ही न्यायालय ने आदेशित की है कि जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर अभियुक्तो को अतिरिक्त दो साल की सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन के मुताबिक यह घटना नगरा थाना क्षेत्र के चाड़ी सराय संबल गांव में 14मार्च 2024 को दहेज की मांग पूरी नहीं होने के कारण घटित हुआ था। उसी थाने क्षेत्र के गोठाई निवासिनी सावित्री देवी पत्नी छोटे लाल के तहरीर पर पांच के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न एवं दहेज हत्या का मुकदमा 15मार्च 2024को दर्ज हुआ था। वादिनि द्वारा तहरीर में आरोप लगाई थी कि मेरी पुत्री अनीता को शादी दहेज सहित सोनू पुत्र दशरथ के साथ धूमधाम से हुई थी लेकिन विदाई के कुछ ही दोनों के बाद ससुराल वाले एक लाख रुपए एवं मोटर साइकिल की डिमांड करने लगे तथा पुत्री को प्रताड़ित करने लगे। मांग पूरी नहीं होने पर मारपीट कर फांसी दे दिए। जिसकी सूचना थाने पर दी और मुकदमा पंजीकृत कराई। मुकदमे की विवेचना सी ओ रसड़ा फहीम कुरैशी द्वारा संपन्न किया गया और 20जुलाई 2024को न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित कर दिया।
अभियुक्त पति समेत पांच को दस साल की सुनाई कठोर कैद,75हजार लगाई जुर्माना










