पूर्वांचल राज्य
वाराणसी। नगर निगम वाराणसी ने शहरी क्षेत्र में पालतू कुत्तों और बिल्लियों के पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया है। पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण (श्वान प्रजनन एवं विपणन) नियम 2017 के तहत अब सभी पशुपालकों को अपने पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
नगर निगम द्वारा पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाते हुए “स्मार्ट काशी ऐप” के माध्यम से ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था भी जारी रहेगी, जिससे पशुपालकों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
पशु कल्याण एवं चिकित्सा अधिकारी डॉ. संतोष पाल ने बताया कि इस व्यवस्था का उद्देश्य शहर में पालतू पशुओं का सटीक आंकड़ा तैयार करना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पंजीकरण न कराने वाले पशुपालकों पर 500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। गंभीर मामलों में पालतू पशु को जब्त करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।
नगर निगम ने कुछ आक्रामक नस्लों के कुत्तों पर प्रतिबंध भी लगाया है। इनमें पिटबुल, रॉटवीलर, डोगो अर्जेंटीनो, तोसा और फाइला ब्रासीलियो शामिल हैं।
नगर निगम ने पशुपालकों से अपील की है कि वे समय रहते अपने पालतू जानवरों का पंजीकरण कराकर नियमों का पालन सुनिश्चित करें, जिससे अनावश्यक दंडात्मक कार्रवाई से बचा जा सके। नवीन सिंह( जिला संवाददाता)
स्मार्ट काशी ऐप से पालतू डॉग-कैट का पंजीकरण अनिवार्य, उल्लंघन पर जुर्माना










