पूर्वांचल राज्य वाराणसी।
चोलापुर थाना क्षेत्र के ग्राम सिहुलिया (कटारी) में जमीन विवाद को लेकर दबंगों द्वारा मारपीट, तोड़फोड़ और महिला से अभद्रता का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित रुपनारायण यादव पुत्र स्व. देवनाथ यादव ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि उनके पट्टीदारों ने सरकारी वर्दी का दुरुपयोग करते हुए उनकी वर्षों पुरानी बाउंड्री तोड़ दी और जान से मारने की धमकी दी।
पीड़ित के अनुसार, 24 जनवरी 2026 की सुबह करीब 9 बजे समसेर, राजपती, श्यामसुन्दर पुत्रगण स्व. रंजीत यादव, अश्वनी व गोलू पुत्रगण विनोद यादव, अंकित (जीउत) पुत्र समसेर, रमवन्ती पत्नी विनोद, अनीता पत्नी समसेर, सुनीता पत्नी श्यामसुन्दर तथा श्यामलाल पुत्र स्व. रंजीत यादव (जो फौज में कार्यरत है) लाठी-डंडा, फावड़ा व गड़ासा लेकर एकराय होकर उनकी करीब 40 वर्ष पुरानी बाउंड्री गिराते हुए जबरन जमीन में घुस आए।
आरोप है कि हमलावरों ने गाली-गलौज करते हुए नाद, खूंटा व जानवर अंदर बांध दिए और जान से मारने की नीयत से पीड़ित को दौड़ाया। जान बचाने के लिए पीड़ित अपने कमरे में भागा, जहां उसके साथ मारपीट की गई। बीच-बचाव में आई उसकी बहू संजू देवी पत्नी विकास के साथ भी मारपीट की गई तथा उसकी साड़ी-ब्लाउज फाड़ दिए गए, जिससे वह अर्धनग्न हो गई। आरोपियों द्वारा उसकी इज्जत लूटने की धमकी भी दी गई।
घटना की सूचना 112 पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपियों का उत्पात नहीं रुका। पीड़ित ने बताया कि जमीन के संबंध में माननीय सिविल जज (जू.डी.एफ.टी.सी.) द्वितीय, वाराणसी का स्थगन आदेश पूर्व से ही प्राप्त है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है। घटना पीड़ित की बाउंड्री में लगे कैमरे में कैद हुई है, जिसे आरोपियों ने क्षतिग्रस्त भी कर दिया।
पीड़ित ने यह भी बताया कि उनकी जमीन पर पक्का मकान, पंपिंग सेट मशीन, नाद-चरन, गन्ना पेरने का कोल्हू तथा वृक्ष लगे हैं, जिन्हें नुकसान पहुंचाया गया है। आरोपियों द्वारा आए दिन जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिससे परिवार दहशत में है।
इस संबंध में थानाध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर बीएनएस की धारा 191(2), 115(2), 352, 351(3), 76, 324(4) व 333 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है तथा मामले की जांच की जा रही है।









