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कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण, निचलौल रोड की गली हुई चौड़ी

पूर्वांचल राज्य ब्यूरो
महराजगंज। शहर में लंबे समय से चले आ रहे अतिक्रमण विवाद पर बुधवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। निचलौल रोड स्थित शकुंतला बाल विद्या मंदिर और अनुसूचित जाति छात्रावास के बगल की गली को नगर पालिका प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश पर बुलडोजर चलाकर चौड़ा कराया। इस कार्रवाई से करीब 300 लोगों को सीधा लाभ मिलने की बात कही जा रही है।
यह मार्ग काफी समय से विवादों में था। स्थानीय लोगों का कहना था कि यह एक सार्वजनिक सड़क है, जिस पर अवैध कब्जा कर रास्ता बाधित किया गया था। मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद न्यायालय ने अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया।
बुधवार को नगर पालिका, प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच कार्रवाई शुरू की गई। बुलडोजर से दीवार का एक हिस्सा हटाकर रास्ते को चौड़ा किया गया। इस दौरान कुछ लोगों ने विरोध करने की कोशिश भी की, लेकिन प्रशासन की सख्ती के आगे उनका विरोध बेअसर रहा।
स्थानीय निवासियों ने प्रशासन की इस कार्रवाई पर संतोष जताया है। लोगों का कहना है कि लंबे समय से चली आ रही समस्या से अब राहत मिली है। रास्ता चौड़ा होने से आवागमन आसान होगा और आपात स्थिति में एंबुलेंस सहित अन्य जरूरी सेवाओं की पहुंच भी सुगम हो सकेगी।
एसडीएम सदर जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर नगर पालिका द्वारा की गई है। उन्होंने कहा कि नियमों के तहत अतिक्रमण हटाकर आमजन की सुविधा सुनिश्चित की जा रही है। 

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