पूर्वांचल राज्य ब्यूरो
बलिया। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। इसमें बैंक वसूली, किरायेदारी वाद, मोबाइल फोन एवं केबल नेटवर्क संबंधी प्रकरण, आयकर, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से जुड़े मामले, दीवानी वाद, उत्तराधिकार वाद, पारिवारिक वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, चेक बाउंस मामले, जनोपयोगी सेवाओं एवं वाणिज्य कर से संबंधित प्रकरण, राजस्व, चकबंदी, श्रम वाद, चालानी वाद, शमनीय प्रकृति के आपराधिक वाद तथा अन्य छोटे- छोटे विवाद के अतिरिक्त, बैंक से संबंधित प्री-लिटिगेशन (वाद दायर होने से पूर्व) मामलों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन किया जा सकेगा।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव संजय कुमार गोंड ने जनसामान्य से अपील की है कि वह अपने अथवा अपने परिचितों के लंबित विवादों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर राष्ट्रीय लोक अदालत में कराकर इस सस्ती, सुलभ और त्वरित न्यायिक प्रक्रिया का लाभ उठाएं।
14 मार्च को आयोजित होगा राष्ट्रीय लोक अदालत










