निश्छल प्रेम में छलः युवती के साथ वर्षों तक शोषण, धोखा, फिर दूसरी सगाई और हिंसा
पूर्वांचल राज्य ब्यूरो वाराणसी।
(संवाददाता- राजेश कुमार वर्मा)
कामायनी नगर की एक युवती ने सिगरा थाने में पति समेत आठ लोगों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। मामला सिर्फ धोखे का नहीं, बल्कि नाबालिग अवस्था से शुरू हुए शारीरिक शोषण, भावनात्मक प्रताड़ना, आर्थिक दोहन और सार्वजनिक अपमान का है।
पीड़िता के अनुसार, वर्ष 2009 में जब वह मात्र 13 वर्ष की थी, उसके माता-पिता अभियुक्त के मकान में किराए पर रहने लगे। वहीं से शुरू हुआ संबंध, जिसने 2011 में दुराचार का रूप ले लिया। शिकायत करने पर सांस ने उसे प्रेम का नाम देकर चुप करा दिया गया। वर्षों तक यह संबंध चलता रहा।
2023 में युवक ने मंदिर में मांग भरकर विवाह का वादा किया, लेकिन सामाजिक मान्यता देने से इनकार कर दिया। 5 अगस्त 2025 को पीड़िता को पता चला कि युवक होटल रिगेसी, चौकाघाट में दूसरी युवती से चोरी-छिपे सगाई कर रहा है। विरोध करने पर पीड़िता और उसकी मां को कमरे में बंद कर मारपीट की गई, अश्लील गालियाँ दी गईं और जान से मारने की धमकी दी गई।
पीड़िता ने आरोप लगाया कि पुलिस और हेल्पलाइन पर शिकायत के बावजूद उसे बयान बदलने का दबाव दिया गया। सुलह के लिए पैसे और धमकियों का सहारा लिया गया। 7 अगस्त को चार संदिग्धों को उसके घर भेजा गया, जिन्हें मोहल्ले वालों ने शोर मचाकर भगाया।
सिगरा थाना प्रभारी ने पुष्टि की है कि बीएनएस की धारा 115(2), 352, 351(2) और 85 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू हो चुकी है। पीड़िता ने पाक्सो अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की मांग की है।










