ग्राम सभा द्वारा दुबारा पाई गई अपनी जमीन
जिलाधिकारी के आदेश पर हटाया गया अवैध कब्जा
पूर्वांचल राज्य ब्यूरो, महराजगंज
जनपद महराजगंज के तहसील सदर क्षेत्र के ग्राम सभा मथनिया तप्पा कटहरा, परगना हवेली में स्थित ग्राम सभा की भूमि—गाटा संख्या 562, रकबा 0.077 हेक्टेयर—को प्रशासन ने अवैध कब्जे से मुक्त कराकर पुनः ग्राम सभा के बंजर खाते में दर्ज कर दिया है। यह कार्रवाई जिलाधिकारी महाराजगंज के आदेश पर की गई।
पूर्व में यह भूमि सुरेश पुत्र मोहर, निवासी ग्राम मथनिया, के नाम असंक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज थी। जिलाधिकारी द्वारा वाद संख्या 202205470001251 में पारित आदेश दिनांक 21 जनवरी 2025 के तहत उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 128 के अंतर्गत उक्त भूमि का नामांकन निरस्त कर दिया गया था।
आदेश के अनुपालन में प्रशासन ने गाटा संख्या 562 को विधिवत ग्राम सभा के बंजर खाते में दर्ज कराते हुए भूमि पर से अवैध कब्जा हटवाया। इस दौरान ग्राम प्रधान ब्रह्मानंद पटेल सहित कई ग्रामीणों की उपस्थिति में ग्राम सभा ने भूमि पर पुनः अधिकार स्थापित किया।
सुरेश पुत्र मोहर को प्रशासन द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया कि वे भविष्य में इस भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य या अवैध कब्जा करने से परहेज़ करें। जिलाधिकारी कार्यालय से निर्गत पत्रांक 801/रीडर/परिवाद दिनांक 11 अप्रैल 2025 के अनुसार, भविष्य में दोबारा कब्जा न हो, इसके लिए सतर्कता उपाय सुनिश्चित किए गए हैं।
ग्राम प्रधान ब्रह्मानंद पटेल द्वारा प्रस्तुत जनसुनवाई प्रार्थना पत्र संख्या 200187225003412 दिनांक 2 अप्रैल 2025, जिसमें सुरेश द्वारा भूमि पर मकान निर्माण का प्रयास करने की शिकायत की गई थी, को भी कार्रवाई का आधार बनाया गया।
कार्रवाई के दौरान तहसीलदार सदर पंकज शाही और हल्का लेखपाल अविनाश कुमार की उपस्थिति में भूमि ग्राम सभा को सुपुर्द की गई। मौके पर ग्राम सभा के सम्मानित नागरिक चन्नार पासवान, साधु यादव, ईश्वर दास, राजेंद्र पटेल, बेलास पासवान, गोपाल, मोहन यादव सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे, जिन्होंने भूमि सुपुर्दगी की पुष्टि की।
सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिंदुरिया थानाध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ता अपनी टीम सहित मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में यदि कोई व्यक्ति पुनः उक्त भूमि पर कब्जा करने का प्रयास करेगा, तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।










